मध्यप्रदेश में सामान्य बसों के किराए में बदलाव: परिवहन विभाग ने जारी किया नया रेडी रेकनर फेयर चार्ट, जानिए यात्रियों पर कितना पड़ेगा असर

भोपाल- मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में संचालित साधारण स्टेज कैरिज (जनरल स्टेज कैरिज) बसों के किराया ढांचे में संशोधन करते हुए नया रेडी रेकनर फेयर चार्ट जारी कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी यह चार्ट 5 अगस्त 2026 के मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों से प्रति किलोमीटर ₹2.00 की दर से किराया लिया जाएगा, जबकि न्यूनतम किराया ₹10 निर्धारित किया गया है।

यह संशोधित किराया सूची प्रदेश में संचालित सामान्य बस सेवाओं में एक समान किराया व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग का उद्देश्य यात्रियों और बस संचालकों के बीच किराए को लेकर होने वाली भ्रम की स्थिति को समाप्त करना तथा पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

1 से 200 किलोमीटर तक जारी किया गया विस्तृत फेयर चार्ट

परिवहन विभाग ने 1 से 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए विस्तृत किराया सूची जारी की है। चार्ट के अनुसार—

  • 1 से 5 किलोमीटर तक का न्यूनतम किराया ₹10 रहेगा।
  • 6 किलोमीटर से आगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹2 की दर से किराया निर्धारित किया गया है।
  • उदाहरण के तौर पर—
    • 10 किमी – ₹20
    • 25 किमी – ₹50
    • 50 किमी – ₹100
    • 100 किमी – ₹200
    • 150 किमी – ₹300
    • 200 किमी – ₹400

इस प्रकार यात्री अपनी यात्रा दूरी के अनुसार आसानी से किराए की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

किन बसों पर लागू होगा नया किराया

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नया फेयर चार्ट केवल स्टेज कैरिज (साधारण बसों) पर लागू होगा। शहरी बस सेवाएं (सिटी बस) इस नई किराया व्यवस्था के दायरे में शामिल नहीं हैं। नगर निगम या शहरी परिवहन सेवाओं द्वारा संचालित बसों का किराया पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही लागू रहेगा।

पारदर्शिता और एकरूपता पर जोर

विभाग का मानना है कि संशोधित रेडी रेकनर लागू होने से पूरे प्रदेश में बस किराया निर्धारण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। यात्रियों को तय दूरी के अनुसार निश्चित किराया देना होगा, जिससे मनमाने किराए की शिकायतों में कमी आएगी। वहीं बस संचालकों को भी एक समान नियमों का पालन करने में सुविधा मिलेगी।

बस संचालकों को दिए गए निर्देश

परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देशित किया है कि वे नए किराया चार्ट का पालन सुनिश्चित करें तथा यात्रियों की सुविधा के लिए इसे बसों, टिकट काउंटरों और प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें। इससे यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले ही किराए की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

नई व्यवस्था से यात्रियों को यात्रा के दौरान पारदर्शी किराया प्रणाली का लाभ मिलेगा। दूरी के अनुसार तय किराया होने से विवाद की संभावना कम होगी और टिकट व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी। प्रदेशभर में एक समान किराया लागू होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में विश्वास और सुगमता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्य बातें एक नजर में

  • प्रभावी तिथि: 5 अगस्त 2026
  • प्रति किलोमीटर किराया: ₹2.00
  • न्यूनतम किराया: ₹10
  • किराया सूची: 1 से 200 किलोमीटर तक जारी
  • लागू: सामान्य स्टेज कैरिज (साधारण बसें)
  • लागू नहीं: शहरी/सिटी बस सेवाएं
  • उद्देश्य: पूरे प्रदेश में एक समान, पारदर्शी एवं सरल किराया व्यवस्था लागू करना।

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