स्कूल और अस्पताल परिसर में तंबाकू पर सख्ती: कार्रवाई में 1,330 रुपये का अर्थदंड वसूला | कमला नेहरू स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री और जिला अस्पताल में धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई

खंडवा- तंबाकू सेवन के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिला चिकित्सालय खंडवा परिसर एवं शासकीय कमला नेहरू स्कूल के आसपास विशेष कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान तंबाकू युक्त सामग्री का विक्रय करने वालों तथा अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1,330 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया।

कार्रवाई तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. सुजीत वर्मा के नेतृत्व में की गई। टीम द्वारा शासकीय कमला नेहरू स्कूल के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूल के निर्धारित 100 गज के दायरे में तंबाकू युक्त सामग्री का विक्रय किए जाने के मामलों की जांच की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान करने वालों को भी चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

कोटपा अधिनियम के तहत वसूला अर्थदंड

नोडल अधिकारी डॉ. सुजीत वर्मा ने बताया कि कार्रवाई सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 6(b) के उल्लंघन के मामलों में की गई। अभियान का प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने तथा अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को धूम्रपान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

कार्रवाई के दौरान अजय, मुकेश, श्याम, पवन, चंदू दगडू, अंशुल वर्मा, विक्रम रमेश, शुभम राजपूत, शैलेंद्र, राजेंद्र हरि सिंह, भुवनेश, भगवान सखाराम, बादल दिलीप, देवा मुकेश और सुनील पन्नालाल से अलग-अलग प्रकरणों में अर्थदंड की राशि वसूल की गई।

स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर विशेष नजर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं सेवन को रोकने के लिए विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू उत्पाद आसानी से उपलब्ध होने से विद्यार्थियों के इसके संपर्क में आने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के आसपास निर्धारित क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि बच्चों और किशोरों को तंबाकू की लत से दूर रखना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

अस्पताल परिसर में धूम्रपान पर भी सख्ती

जिला चिकित्सालय जैसे स्वास्थ्य संस्थानों में धूम्रपान करने से मरीजों, उनके परिजनों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अस्पताल परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में भी लगातार निगरानी की जा रही है।

अभियान के दौरान अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नियमों की जानकारी दी गई और अर्थदंड वसूला गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

अर्थदंड के साथ जागरूकता पर भी जोर

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि समाज में तंबाकू सेवन के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। तंबाकू के सेवन से विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। ऐसे में लोगों को तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों से भी बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया गया है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू एवं धूम्रपान से मुक्त रखने के लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान के माध्यम से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा अस्पताल एवं सार्वजनिक परिसरों में धूम्रपान को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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